खड़गपुर स्टेशन पर ट्रेन से पकड़ी गई बिना स्वीकृति की पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की खेप
दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में रेलवे अधिकारियों द्वारा सतर्कता अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई की गई। नियमित निरीक्षण के दौरान ट्रेन संख्या 22831 में नौ पेटी बिना स्वीकृति वाली पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बोतलें पाई गईं, जिन्हें किसी भी वैध लाइसेंस या प्रमाणन के अभाव में जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की अनधिकृत विक्रय गतिविधियों पर सख्ती से निगरानी रखी जा रही है।

खड़गपुर, पश्चिम मेदिनीपुर: दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल में नियमित जांच अभियान के अंतर्गत एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया गया। खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची ट्रेन संख्या 22831 में गहन निरीक्षण के दौरान 09 पेटियों में अनधिकृत ब्रांड की पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर की बोतलें पाई गईं। इन पर न तो कोई वैध लेबलिंग थी, न ही कोई सरकारी स्वीकृति।
रेलवे के सतर्क कर्मचारियों द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सभी बोतलों को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के तहत बिना स्वीकृति वाले उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है और रेलवे इस दिशा में "नो टॉलरेंस" नीति अपना रहा है।
दक्षिण पूर्व रेलवे के प्रवक्ता ने कहा, “यात्रियों की सेहत और अधिकारों की रक्षा के लिए रेलवे द्वारा अनधिकृत उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण नियंत्रण रखने हेतु नियमित जांच और निगरानी जारी है।”
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