आर्यन खान रिश्वत मामला: समीर वानखेड़े के खिलाफ CBI की जाँच अंतिम चरण में
बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने आश्वासन दिया कि वह पूर्व NCB अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ चल रही रिश्वत मामले की जाँच तीन महीने के भीतर पूरी कर लेगी। यह मामला उस एफआईआर से संबंधित है जिसमें वानखेड़े पर अभिनेता शाहरुख खान से उनके बेटे आर्यन खान को ड्रग केस में राहत देने के बदले 25 करोड़ रुपये की रिश्वत माँगने का आरोप है। हाईकोर्ट ने जाँच में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया और जाँच की समयसीमा तय करने को कहा।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान, CBI ने कोर्ट को जानकारी दी कि वह कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग मामले में पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जाँच आगामी तीन महीने के भीतर पूरी कर लेगी।
यह बयान वानखेड़े की उस याचिका के जवाब में आया जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की माँग की थी। यह प्राथमिकी अभिनेता शाहरुख खान से कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये की रिश्वत माँगने से जुड़ी है, जो उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की पीठ ने सीबीआई की ओर से हो रही बार-बार की देरी पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने तीखे स्वर में पूछा, "कृपया बताइए कि आप कितने साल में जाँच पूरी करेंगे- 10 साल, 20 साल?"
जब CBI के वकील कुलदीप पाटिल ने जाँच पूरी करने के लिए समय लेने की बात कही, तो कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि अब किसी भी तरह की और देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके बाद CBI ने तीन महीने में जाँच पूरी करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क दिया कि मामला लगभग दो वर्षों से लंबित है और इसमें बार-बार बहस टाली जाती रही है, जिससे उनके मुवक्किल का करियर प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि याचिका स्वीकार होती है, तो वे राहत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) का रुख कर सकते हैं।
कोर्ट ने CBI की प्रतिबद्धता स्वीकार करते हुए वानखेड़े को दी गई अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ा दिया, जिससे वे किसी भी प्रकार की बलपूर्वक कार्रवाई से फिलहाल बचे रहेंगे। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि के दौरान CBI अदालत की अनुमति लेकर आरोपपत्र दाखिल कर सकती है।
CBI ने वानखेड़े के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और धारा 388 (धमकी देकर वसूली), साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
समीर वानखेड़े ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने अपने बचाव में शाहरुख खान के साथ हुई टेक्स्ट संदेशों की बातचीत कोर्ट में प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि बातचीत पूरी तरह सम्मानजनक थी और इसमें किसी तरह की जबरदस्ती या पैसों की माँग नहीं की गई थी।
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