पश्चिम बंगाल सरकार ने फ़ाइल सुरक्षा पर सख़्त आदेश जारी किया; अधिकारियों पर होगी व्यक्तिगत जवाबदेही

पश्चिम बंगाल सरकार ने फ़ाइलों के रखरखाव पर सख़्त नियंत्रण अनिवार्य कर दिया है। दस्तावेज़ों की अनधिकृत प्रतिलिपि बनाना या उन्हें हटाना प्रतिबंधित है, और इसकी व्यक्तिगत जवाबदेही संबंधित विभागों के प्रमुखों पर तय की गई है।

May 4, 2026 - 20:52
May 4, 2026 - 20:52
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पश्चिम बंगाल सरकार ने फ़ाइल सुरक्षा पर सख़्त आदेश जारी किया; अधिकारियों पर होगी व्यक्तिगत जवाबदेही
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश की प्रति

कोलकाता, 4 मई 2026 पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश (No.95-CS/2026) में सभी विभागीय सचिवों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी महत्वपूर्ण फाइल या दस्तावेज को बिना अनुमति कार्यालय से बाहर ले जाना, उसकी कॉपी बनाना या स्कैन करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का सटीक लेखा-जोखा रखा जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीर प्रशासनिक उल्लंघन माना जाएगा।

मुख्य बिंदु:

  • बिना अनुमति किसी भी फाइल/दस्तावेज को बाहर ले जाना प्रतिबंधित।
  • अनधिकृत स्कैनिंग या कॉपी पूरी तरह वर्जित।
  • सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से मेंटेन करना होगा।
  • उल्लंघन की स्थिति में विभागाध्यक्षों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होगी

यह आदेश राज्य के सभी प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारियों जैसे विभागीय सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), कोलकाता पुलिस आयुक्त और सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है।

प्रशासनिक संदेश क्या है?

यह आदेश संकेत देता है कि राज्य सरकार अब सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। हाल के समय में फाइल लीक और प्रशासनिक सूचनाओं के बाहर आने की घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया माना जा रहा है।

यह आदेश प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत करने के साथ-साथ अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय होने से अब लापरवाही की गुंजाइश काफी कम हो जाएगी।

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न्यूज डेस्क जगाना हमारा लक्ष्य है, जागना आपका कर्तव्य