कर्नाटक हाईकोर्ट से अनंत कुमार हेगड़े को रोड रेज केस में अंतरिम राहत
पूर्व भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े को कर्नाटक उच्च न्यायालय से 23 जून के रोड रेज मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है। शिकायत में उन पर हमले को उकसाने और सहयोगियों द्वारा मारपीट का आरोप है। एफआईआर में सात लोगों को नामजद किया गया है।

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भाजपा के पूर्व सांसद अनंत कुमार हेगड़े को एक रोड रेज मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति एस. आर. कृष्णकुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को यह अंतरिम आदेश पारित किया। यह मामला 23 जून को बेंगलुरु के पास नेलमंगला तालुक के हेल निजागल गांव में हुई एक घटना से संबंधित है।
शिकायतकर्ता, खान नामक एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि जब वह अपने परिवार के साथ टोयोटा इनोवा में यात्रा कर रहा था, तब उसकी कार ने कथित रूप से कई बार अनंत कुमार हेगड़े की महिंद्रा एक्सयूवी को ओवरटेक किया। इसके बाद दोनों गाड़ियाँ रुकीं, और हेगड़े के ड्राइवर व गनमैन ने खान पर हमला कर दिया।
एफआईआर के अनुसार, हमले में खान के दो से तीन दांत टूट गए और उसके परिवार की मौजूदगी के बावजूद मारपीट की गई। खान ने दावा किया कि अनंत कुमार हेगड़े स्वयं घटनास्थल पर मौजूद थे और उन्होंने हमले को उकसाया।
नेलमंगला पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी में कुल सात लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिन पर गंभीर चोट पहुँचाने, गलत तरीके से रोकने, आपराधिक धमकी देने, तथा महिला पर हमला करने के इरादे से अपमान जैसे संगीन आरोप भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत लगाए गए हैं।
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