चुनावी विसंगतियों की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की दो-टूक: “निराधार आरोपों से कोर्ट का समय बर्बाद”

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गंभीर मतदान विसंगतियों का आरोप लगाने वाली एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता चेतन चंद्रकांत अहिरे ने दावा किया था कि शाम 6 बजे के बाद 75 लाख से अधिक वोट डाले गए और कई निर्वाचन क्षेत्रों में गिनती एवं मतदान आंकड़ों में विरोधाभास हैं। उन्होंने सभी 288 सीटों के चुनाव परिणाम रद्द करने की माँग की थी।

Jun 25, 2025 - 20:20
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चुनावी विसंगतियों की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की दो-टूक: “निराधार आरोपों से कोर्ट का समय बर्बाद”
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024

बॉम्बे हाईकोर्ट ने चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर उस रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नवंबर 2024 में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में व्यापक स्तर पर मतदान अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। विशेष रूप से, याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि शाम 6 बजे के बाद असामान्य रूप से बड़ी संख्या में वोट डाले गए, जिनकी संख्या 75 लाख से अधिक थी।

मुख्य न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिका ने कोर्ट का समय व्यर्थ किया और इसे सुनने में एक पूरा दिन बर्बाद हुआ। हालांकि अदालत ने जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए इस बार उसे टाल दिया।

अहिरे ने याचिका में यह माँग की थी कि राज्य के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में घोषित चुनाव परिणामों को रद्द किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान और गिनती के आंकड़ों में विसंगति है, और चुनाव आयोग व रिटर्निंग अधिकारियों ने इन पर ध्यान नहीं दिया।

चुनाव आयोग के वकील आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत में दलील दी कि अहिरे को रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं था, और उन्होंने आवश्यक पक्षकारों को भी शामिल नहीं किया। वहीं भारत सरकार की ओर से अधिवक्ता उदय वरुंजिकर ने बताया कि याचिकाकर्ता को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 45 दिनों के भीतर चुनाव याचिका दाखिल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने गलत प्रक्रिया अपनाई।

अंततः अदालत ने याचिका को पूरी तरह निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और इसे 'प्रक्रियात्मक दुरुपयोग' की संज्ञा दी।

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सुशील कुमार पाण्डेय मैं, अपने देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनने की यात्रा पर हूँ, यही मेरी पहचान है I