इनकम टैक्स रिटर्न 2025 की अंतिम तारीख बढ़ी: अब 15 सितंबर तक करें ITR फाइल
आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 से 15 सितंबर 2025 कर दिया है। यह फैसला केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने लिया है ताकि नए अपडेट किए गए ITR फॉर्म्स के सिस्टम डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए पर्याप्त समय मिल सके। ITR फॉर्म्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य टैक्स रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल और सटीक बनाना है। टैक्सपेयर्स अब बिना पेनल्टी के 15 सितंबर तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग 2025 के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। इस फैसले की घोषणा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने की है।
ITR फाइल करने की नई अंतिम तारीख
· पहले ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे अब 15 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
· इस बढ़ाई गई तारीख के बाद भी यदि कोई टैक्सपेयर ITR फाइल करता है तो उसे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी।
तारीख बढ़ाने के कारण
· इस बार ITR फॉर्म्स में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनके कारण सिस्टम डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और टूल्स की टेस्टिंग में अधिक समय लग रहा है।
· ITR फॉर्म 1 और 4 को भी देर से नोटिफाई किया गया था (30 अप्रैल 2025 को), जिससे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे Form 16 और Form 26AS अभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं।
· इन तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से टैक्सपेयर्स को अधिक समय देने के लिए अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।
ITR फॉर्म्स में हुए बदलाव
· नए ITR फॉर्म्स में टैक्स भरने की प्रक्रिया को आसान और अधिक सटीक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं।
· इन बदलावों के कारण सिस्टम में सुधार और अपडेट के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता पड़ी है।
अतिरिक्त जानकारी
· ITR फाइलिंग की प्रक्रिया जून के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
· रिटर्न फाइल करने की अतिरिक्त अवधि से टैक्स रिफंड पर मिलने वाले ब्याज में भी लाभ हो सकता है, लेकिन यह कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा।
सारांश
विषय |
विवरण |
पुरानी अंतिम तारीख |
31 जुलाई 2025 |
नई अंतिम तारीख |
15 सितंबर 2025 |
कारण |
ITR फॉर्म्स में बदलाव, सिस्टम डेवलपमेंट और टेस्टिंग में देरी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता में देरी |
लाभ |
टैक्सपेयर को अतिरिक्त समय, पेनल्टी से बचाव, बेहतर सिस्टम अनुभव |
प्रक्रिया शुरू होने की संभावना |
जून के पहले सप्ताह से (अनुमानित) |
इसलिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स अब 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के।
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