झारखंड हाईकोर्ट का आदेश: राहुल गांधी को 6 अगस्त को चाईबासा अदालत में व्यक्तिगत पेशी का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में आगामी 6 अगस्त 2025 को चाईबासा स्थित सांसद-विधायक विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह निर्देश एक आपराधिक मानहानि याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।

यह मामला वर्ष 2018 की एक कथित राजनीतिक टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान कथित रूप से अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस संबंध में झारखंड के चाईबासा में उनके विरुद्ध मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई थी।
राहुल गांधी ने अपने वकीलों के माध्यम से अदालत में पेशी से छूट की अर्जी दी थी, परंतु झारखंड हाईकोर्ट ने उसे खारिज करते हुए व्यक्तिगत रूप से हाज़िर होने का निर्देश दिया है।
अदालती कार्यवाही और अगला कदम:
झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहुल गांधी की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है। अब उन्हें 6 अगस्त को MP-MLA कोर्ट, चाईबासा में पेश होना होगा, जहाँ आरोपों पर प्रारंभिक सुनवाई होगी।
राजनीतिक और कानूनी महत्व
इस प्रकरण को सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के बीच चल रही राजनीतिक टकराव की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी कई मानहानि मामलों का सामना कर चुके हैं और यह मामला भी राजनीतिक बयानबाजी बनाम कानूनी जवाबदेही की बहस को पुनर्जीवित करता है।
यह मामला आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों और कानूनी मोर्चे पर एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। चाईबासा कोर्ट में 6 अगस्त की पेशी पर देशभर की निगाहें टिकी रहेंगी।
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