प्रयागराज में ठेकेदार की बेरहमी से हत्या, सिपाही समेत 11 नामजद
प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में ठेकेदार राजेश कुमार निषाद की कथित रूप से सामूहिक हमले में हत्या। FIR 0069/2026 दर्ज, 11 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा कायम, पुलिस जाँच जारी।
प्रयागराज। नैनी थाना क्षेत्र के मड़ौका गांव में एक ठेकेदार की कथित रूप से बर्बर हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान राजेश कुमार निषाद के रूप में हुई है। आरोप है कि शादी समारोह के दौरान पिता की समाधि के समीप पेशाब करने से रोकने पर विवाद हुआ, जिसके बाद हमलावरों ने मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। परिजनों के अनुसार, घटना 12 फरवरी 2026 की रात लगभग 9 से 10 बजे के बीच की है। मृतक राजेश कुमार निषाद गांव के ही एक व्यक्ति के यहां शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान घर के किनारे पेशाब करने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया।
गंभीर आरोप: मुँह में सरिया घुसाकर हत्या
वादी शेखर निषाद (मृतक के भाई) की तहरीर के अनुसार, विवाद के बाद आरोपितों ने सामूहिक रूप से हमला किया। आरोप है कि हमलावरों ने राजेश कुमार निषाद को पीटा और उनके मुँह में सरिया घुसाकर जान ले ली। घटना के बाद एक आरोपी द्वारा कथित रूप से फोन कर मृतक की गिरती सांसें सुनाने और खुद को पुलिस विभाग में कांस्टेबल बताते हुए परिवार को बचा लेने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।
एफआईआर का विवरण
- थाना: नैनी
- जिला: प्रयागराज
- FIR संख्या: 0069/2026
- दिनांक व समय: 13/02/2026, प्रातः 03:46 बजे
- धाराएं:
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 191(2)
- धारा 103(2)
मृतक के भाई की लिखित तहरीर पर पुलिस ने 11 नामजद आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इनमें एक व्यक्ति मऊ जनपद में तैनात सिपाही बताया जा रहा है।
नामजद आरोपी
एफआईआर के अनुसार प्रमुख नामजद आरोपियों में शामिल हैं- सुनील कुमार कनौजिया, फूलचंद, अंकित कनौजिया, चंदन कनौजिया, बब्बलू कनौजिया, जितेंद्र कनौजिया उर्फ भोखई, रतन कनौजिया, नीरज, मिथुन, राहुल, राजेश कनौजिया, बंटी पुलिस द्वारा विधिवत सत्यापन और गिरफ्तारी की कार्रवाई जारी है।
पुलिस कार्रवाई
प्रयागराज पुलिस के अनुसार:
- शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
- साक्ष्य संकलन एवं फोरेंसिक परीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
- आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष और त्वरित जाँच की जा रही है। क्षेत्र में कानून-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, लेकिन गांव में आक्रोश का माहौल है।
कानूनी परिप्रेक्ष्य
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(2) हत्या जैसे जघन्य अपराध से संबंधित है, जबकि धारा 191(2) सामूहिक अपराध/आपराधिक षड्यंत्र जैसे प्रावधानों से जुड़ी मानी जाती है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अभियुक्तों को कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है।
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