जनता की शिकायतों पर टालमटोल नहीं: मुख्यमंत्री कार्यालय की कड़ी चेतावनी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण में केवल औपचारिकता न बरती जाए। आदेश में कहा गया है कि दोनों पक्षों की विधिक और वास्तविक स्थिति का समुचित परीक्षण कर ही मामलों का समाधान किया जाए। मात्र न्यायालयीन आदेश के अभाव में प्रार्थना पत्र निस्तारित करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि भविष्य में शिकायतों का निस्तारण पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ किया जाए।

Jul 7, 2025 - 06:49
Jul 7, 2025 - 06:49
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जनता की शिकायतों पर टालमटोल नहीं: मुख्यमंत्री कार्यालय की कड़ी चेतावनी
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यालय की कड़ी चेतावनी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक अहम आदेश जारी कर प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों के निष्पक्ष और पूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि अकसर देखा गया है कि जनसुनवाई में आई शिकायतों को केवल औपचारिकता के तहत निपटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक समस्याएँ जस की तस बनी रहती हैं।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि शिकायतों के निस्तारण में दोनों पक्षों की विधिक और वास्तविक स्थिति का समुचित परीक्षण किया जाए। केवल न्यायालयीन आदेश के अभाव में प्रार्थना पत्र निस्तारित करना पर्याप्त नहीं है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे स्थानीय स्थिति का निरीक्षण कर, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय लें, जिससे शिकायतकर्ता को संतोषजनक समाधान मिल सके।

आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में किसी भी शिकायत का निस्तारण पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समाधान के साथ किया जाए, ताकि शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता बनी रहे। इस आदेश को प्रदेश में सुशासन की दिशा में एक और मजबूत कदम माना जा रहा है।

मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री कार्यालय ने पाया कि जनसुनवाई में आई शिकायतों को कई बार केवल औपचारिकता के तहत निस्तारित कर दिया जाता है।
  • आदेश में स्पष्ट किया गया है कि दोनों पक्षों की विधिक/वास्तविक स्थिति का परीक्षण कर ही निर्णय लिया जाए।
  • केवल न्यायालयीन आदेश के अभाव में निस्तारण करना पर्याप्त नहीं, समाधान के लिए विवेकपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय जरूरी।
  • सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश, भविष्य में शिकायतों का निस्तारण पूरी निष्ठा और पारदर्शिता से करें।
  • आदेश 25 जून 2025 को जारी किया गया है।

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